ट्रेजरी घोटाला : पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगाया स्टे
पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के कथित ‘ट्रेजरी घोटाले’ की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने संबंधी अपने आदेश पर स्टे लगा दिया है।
बिहार सरकार ने तथाकथित ट्रेजरी घोटाला में पटना उच्च न्यायालय में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जाँच कराने संबंधी पिछले आदेश पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी।
मुख्य न्यायाधीश रेखा एम़ दोषित तथा सुधीर कुमार कटरियार की खंडपीठ ने दो दिन तक दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद शुक्रवार को सीबीआई जाँच पर फिलहाल स्टे लगा दिया। न्यायालय के एक अधिकारी के अनुसार खंडपीठ ने हालांकि 26 जुलाई को सीबीआई के निदेशक और उप निदेशक के न्यायालय में उपस्थित होने संबंधी अपने निर्देश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इस मामले में न्यायालय ने आगे कोई तिथि निश्चित नहीं की है।
उल्लेखनीय है कि इसी खंडपीठ ने राज्य के विकास कार्यो में कथित वितीय अनियमितता के मामले में अरविन्द कुमार शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 15 जुलाई को मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने 26 जुलाई को सीबीआई के निदेशक और उपनिदेशक को न्यायालय में उपस्थित रहने को भी कहा था।
न्यायालय के सीबीआई जांच के आदेश के बाद राज्य के अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने प्रदेश सरकार की ओर से न्यायालय में सीबीआई जांच के आदेश पर पुनर्विचार की याचिका दाखिल की थी। (एजेंसियां)
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