राहत को नहीं मिली ‘राहत’, फेमा और कस्टम एक्ट के तहत आरोप तय
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने स्थानीय हवाई अड्डे पर बड़ी मात्रा में अघोषित विदेशी मुद्रा रखने के मामले में पाकिस्तान के सूफी गायक राहत फतह अली खान और उनके प्रबंधक मारूफ के खिलाफ फेमा तथा सीमाशुल्क कानून के तहत आरोप लगाए हैं।
डीआरआई ने 13 फरवरी को दोनों को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अडडे पर रोका था। उनके पास कथित तौर पर अघोषित 1.24 लाख डालर थे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार निदेशालय ने अपनी जांच पूरी कर ली है और मामला फैसले के लिए भेज दिया गया है। इस पर सीमा शुल्क आयुक्त (हवाई अड्डा) को फैसला करना है। उन्होंने बताया कि कानून के उल्लंघन के आरोप में दोनों पर भारी जुर्माना किया जा सकता है।
सूत्रों के अनुसार इवेंट मैनेजर चित्रेश श्रीवास्तव और मुंबई के दो विदेशी मुद्रा डीलरों के खिलाफ जांच जारी रहेगी। राहत और उनके 16 सदस्यीय दल को उस समय रोका गया था जब वे दुबई के रास्ते लाहौर जा रहे थे। विदेशी मुद्रा बरामद होने के मामले में राहत और मारूफ से गहन पूछताछ की गई थी। उन दोनों के अलावा इस मामले में कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई है।
नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति पांच हजार अमेरिकी डालर नकद और ट्रेवलर चेक आदि के जरिए पांच हजार अमेरिकी डालर से ज्यादा नहीं ले जा सकता। अगर कोई इससे ज्यादा राशि ले जाता है तो उसे इसकी घोषणा करनी होगी। राहत हिंदी फिल्मों के प्रमुख पार्श्व गायक हैं और उनके कई गाने काफी हिट हुए हैं। उन्हें इस साल फिल्म इश्किया के गाने दिल तो बच्चा है जी के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था।
एजेंसियां
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